रायपुर के NHMMI अस्पताल को लाइसेंस रद्द करने का नोटिस साथ ही 20,000 का जुर्माना

NHMMI

रायपुर के कलेक्टर ने लापरवाही के चलते भारती देवी खेमानी की मौत के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए NHMMI अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने का नोटिस जारी किया है और साथ ही अस्पताल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है |

बिना डॉक्टर और आक्सिजन के मरीज को भेजा

लापरवाही का मामला 12 सितंबर 2024 का है – जिसमें महिला मरीज भारती खेमनी की मृत्यु हो गई थी, 2 सितंबर को एनएचएमएमआई हॉस्पिटल (NHMMI Hospital) में भर्ती कराया गया था। इलाज में सुधार न होने पर 12 सितंबर को हैदराबाद रेफर किया गया। परिजनों ने रेड एयर एम्बुलेंस (Red Air Ambulance) की बुकिंग 6 लाख 11 हजार रुपए में की थी। बावजूद इसके, ना डॉक्टर था, ना ऑक्सीजन, जिससे रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

भारती खेमानी
भारती देवी खेमानी

हॉस्पिटल ने इस मौत को ‘प्राकृतिक मृत्यु (Natural Death)’ बताया लेकिन परिवार वालों ने इसे प्राकृतिक मृत्यु न मानकर लापरवाही का आरोप अस्पताल पर लगाया और उन्होंने अस्पताल में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस पूरे प्रकरण के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने मंत्रियों से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद जांच समिति बनाई गई थी |

जिला प्रशासन ने अस्पताल को जवाब देने के लिए 30 दिनों का समय दिया है, अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अस्पताल का लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा।



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